सरकार द्वारा अनलॉक 5.0 गाइडलाइन जारी देखें क्या क्या खुलेगा

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क्या क्या बंद रहेगा ? क्या खुलेगा ? कैसे खुलेगा और कब खुलेगा ? जाने सारे सवालों के जवाब

फिल्म उद्योग जगत और खिलाडियों की परेशानी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कल रात को जारी आदेश में unlock 5.0 guidelines उपलब्ध करवाई जिसमे जो जानकारी निकल कर आ रही है वह हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं.

यहाँ कुछ अति महत्वपूर्ण क्षेत्रो की तरफ ध्यान दिया गया है. और इस अनलॉक 5.0 गाइडलाइन के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल अपनी भराव क्षमता से आधी सीट दर्शको के लिए बुक कर सकते हैं और उन्हें नियत गाइडलाइन और नियमो का ध्यान रखते हुए शोसियल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा.

यहाँ थियेटर माल्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा और मनोरंजन के पार्क भी शामिल है, इस के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से एसओपी जारी की जाएगी.

वही राज्य और केन्द्रशाषित प्रदेशो को स्कूल खोलने की दिशा में कदम बढाने हेतु कहा गया है. स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि अभिभावकों की सहमती के बिना बच्चो को नहीं बुलाये और उपस्थिति अनिवार्य नहीं करने की सलाह भी दी है.

राज्यों को अपने स्तर पर ही SOP तय करने होंगे जिसमे स्वास्थ्य ऑयर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई और दूरस्थ शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने की बात भी इस गाइडलाइन में कही गयी है.

इसके बाद में स्वीमिंग पूल पर भी निर्णय लिया गया जिसमे 15 अक्टूबर से खोलने को लेकर युवा और खेल मंत्रालय द्वारा अलग से SOP जारी किया जाना सुनिश्चित किया गया है.

अब बात आई बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों की तो उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिसकी SOP वाणिज्य विभाग जारी करेगा. और अभी तक जिन मीटिंग और समारोहों में 100 लोगो को इकठ्ठा करने की परमिशन दी हुई थी उसे भी बढाने का निर्णय लिया गया है.

इसके लिए जो हॉल काम में लिया जाए उसकी भराव क्षमता का 50% या अधिकतम 200 लोगो को बुलाने की अनुमति दी जाएगी.

लगभग हर खुली जगह और सभी प्रकार की व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करने के निर्देशों के साथ लोगो को मुंह ढकने हेतु फेस मास्क पहनना अनिवार्य घोषित किया गया है.

प्रवेश से पूर्व लोगो की डिजिटल थर्मामीटर द्वारा थर्मल स्कैनिंग और संक्रमण रोकने हेतु हैंड वॉश या सैनिटाइजर के लिए प्रावधान भी रखा गया है.

इस अनलॉक 5.0 गाइडलाइन की पीडीऍफ़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके आदेश की कॉपी आप यहाँ click करके देख सकते हैं

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