जोधपुर जिले के निवासी के साथ हुए फर्जीवाड़े से जुडा एक मामला सामने आया है जिसमे उनकी ननिहाल पक्ष की कृषि भूमि को हड़पने के प्रयासरत आरोपियों की कारगुजारी पर उन्होंने सिलसिलेवार प्रकाश डाला है.
जोधपुर राइका बाग स्थित बेंक कोलोनी निवासी विक्रम मेहता, जिनकी पुश्तैनी (ननिहाल पक्ष) कृषि योग्य जमीन जो कि रोहत तहसील में खरदा ग्राम के निकट बताई जा रही है उसे वह अपने परिवार के नाम पर राजस्व विभाग में दर्ज भी बता रहे हैं.
जिसे जनवरी माह वर्ष २०१९ में उदयपुर के लोगो ने अपने और अपने रिश्तेदारों के वाद दायर करवा कर नाम करवा ली. जिसकी तहकीकात करने और नक़ल कि प्रति निकवालने पर पता चला कि उन्होंने फर्जी लोगो के नाम से गैर मौजूद पता बता कर कागज़ बनवाए हैं.
और जांच करने पर यह भी पता चला कि उक्त आरोपियों ने अपनी रिश्जीतेदारों के नाम से कई तरह के फर्जीवाड़े किये और उनकी जनम तिथि को वोटर लिस्ट में किसी अन्य मिलते जुलते नाम से बता कर विधवा कोटे से सरकारी नौकरी प्राप्त भी की हुई है.
ऐसा मामले में दर्ज मुक़दमे में भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा 467 468 471 120 B के तहत का उल्लेख किया जाता है, जिसमे फर्जी रिपोर्ट और सम्मन पर कूट दस्तावेज और भूमि हड़पने की नीयत से ऐसे अपराध किये जाते हैं.