कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग रखना एवं हैल्थ प्रोटोकाल की अनुपालना करना राजस्थान पुलिस सुनिश्चित कर रही है है। इस संबंध में जारी गाईडलाइन्स का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार लगातार कार्यवाही की जा रही है ।
राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 7 लाख 37 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 0 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 77 हजार से अधिक व्यक्तियों, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 2 हजार 957 व्यक्तियों, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 4 लाख 43 हजार 90 व्यक्तियों के चालान किये गये है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उललघंन करने पर 3 हजार 664 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 8 हजार 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 9 लाख 90 हजार 49 वाहनों का चालान एवं । लाख 62 हजार 88 वाहनों को जब्त किया गया है एवं करीब 8 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
प्रदेश में 27 हजार 878 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।
पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 29 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 232 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।